जशपुर। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव के सहायक ग्रेड-02 (नायब नाजिर) टीकम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। टीकम सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में विभिन्न व्ययों एवं पी.ओ.एल. व्यय के लिए 3 लाख रुपए का आबंटन मनमाने ढंग से किया था। इस मामले में उन्हें निलंबित किया गया है, और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पत्थलगांव द्वारा नोटिस जारी किया गया है। टीकम सिंह के द्वारा आज तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनकी अवहेलना एवं आदेश के खिलाफ की गई कारवाही के आधार पर नायब नाजिर शाखा पत्थलगांव का प्रभार उनसे हटा दिया गया है। टीकम सिंह के खिलाफ निलंबन के आधार पर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में उन्हें सख्त कार्रवाई की गई है। टीकम सिंह को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जशपुर में रखा गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।