Tax on Agriculture Income: आयकर नियमों के अनुसार, जिन लोगों की सालाना कमाई 3 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, हालांकि इस पर टैक्स नहीं लगता। सरकार ने नौकरीपेशा वर्ग के लिए शर्तों के साथ 7 लाख रुपये तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री कर रखा है।
केंद्र सरकार एक ओर छोटे और गरीब किसानों के खातों में धन जमा कर रही है, जबकि दूसरी ओर टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए अधिक कमाई वाले किसानों को टैक्स के दायरे में लाने पर सरकार काम कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के द्वारा सामने आई हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने का एलान कर चुकी हैं। इससे पहले, एमपीसी की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा है कि किसानों को सरकारी भुगतान एक नकारात्मक आयरक की तरह हैं। इसके साथ ही, सरकार कम दरों और न्यूनतम छूट के साथ अमीर किसानों के लिए सकारात्मक आयकर लागू कर सकती है।
वर्तमान में, इनकम टैक्स के सेक्शन 10(1) के तहत एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, हर तरह की खेती से होने वाली कमाई को इनकम टैक्स से छूट नहीं मिलती। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2(1ए) के तहत उन एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन किया गया है, जिनके ऊपर देश में इनकम टैक्स नहीं लगता।