रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों, ए.सी.सी.यू. को अन्य राज्यों से आने वाले शराब तस्करी को रोकने और अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वालों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। रायपुर पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारियों को इस संबंध में सूचना संकलन करने के लिए निर्देशित किया गया है।11 जनवरी 2024 को थाना मंदिर हसौद पुलिस को मिली सूचना के अनुसार, ग्राम पलौद के बबलु या प्रेमनारायण भारती नामक व्यक्ति ने अपने घर के पास पानी टंकी के किनारे एक लाल सफेद मटमैला थैला में अवैध रूप से शराब रखी है और ग्राहक का इंतजार कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने विस्तार से जांच शुरू की है और अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है।
सूचना के अनुसार, सउनि. शंकर लाल वर्मा द्वारा रायपुर जिले के हसौद थाना क्षेत्र में 11 जनवरी 2024 को कार्रवाई की गई। इसमें ग्राम पलौद देवारपारा के निवासी बबलु उर्फ प्रेमनारायण भारती को 32 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब की जब्ती का आरोप था, जिसकी कीमत 3520 रुपये बताई गई थी।
इसके बाद, मुखबीरों को 11 जनवरी 2024 को मिली सूचना के अनुसार, ग्राम सेरीखेडी के रूपेश गायकवा नामक व्यक्ति के होण्डा एक्टिवा CG-04-NL-2214 के सामने प्लास्टिक बोरी में भारी मात्रा में शराब रखकर इसे बिक्री के लिए बाहनाकाडी की ओर ले जा रहा था। इस पर सउनि छक्कन लाल साहू और हमराह स्टाफ ने पेट्रोलिंग स्टाफ के साथ मिलकर कार्रवाई की और इसके बाद आरोपी रूपेश गायकवाड को 45 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब के साथ पकड़ा गया। इसकी कीमती 34950 रुपये को भी जब्त किया गया।
आरोपियों के खिलाफ 34(2) आबकारी के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है।
दिनांक 12.01.2024 को मिली सूचना के अनुसार, हमराह स्टाफ और आरक्षकों ने मंदिर हसौद देशी शराब दुकान के सामने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक कुमार चैहान के कब्जे से 60 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब और उसकी होण्डा एक्टिवा को जुमला की कीमत पर जब्त किया गया है। उसे 34(2) आबकारी के तहत कार्यवाही के लिए जेल भेजा गया है।
जब्त माल की विवरण:
– मशरूका: 137 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब, किमती: 15,070/-
– वाहन: होण्डा एक्टिवा क्रमांक CG-04-NL-2214, किमती: 70,000 रूपये
– जुमला किमती: 46,600 रूपये
आरोपी दीपक कुमार चैहान को 34(2) आबकारी के तहत कार्यवाही के लिए जेल भेजा गया है।